
राँची: झारखंड सरकार ने ‘तंबाकू संशोधन विधेयक, 2021’ को मंजूरी देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इस कानून के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना महंगा पड़ेगा। पहले जहां इस पर 200 रुपये जुर्माना लगता था, वहीं अब यह बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने साफ किया है कि पब्लिक प्लेस में थूकना भी अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, जिससे सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं, नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना भी अपराध माना जाएगा। अब 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी रूप से निषिद्ध होगा।
इसके अलावा, झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इन सख्त कदमों का उद्देश्य राज्य को तंबाकू मुक्त बनाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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