झारखंड में सिगरेट पीने पर अब 1000 रुपये जुर्माना,हुक्का बार और थूकना भी दंडनीय
राँची: झारखंड सरकार ने ‘तंबाकू संशोधन विधेयक, 2021’ को मंजूरी देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इस कानून के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना महंगा पड़ेगा। पहले जहां इस पर 200 रुपये जुर्माना लगता था, वहीं अब यह बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है
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