
लातेहार:-जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार की पीठ ने शिकायतकर्ता निसात अहमद की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दिया है। जानकारी के अनुसार amvatikar निवासी निसात अहमद ने एडीडास कंपनी से एक शर्ट खरीद था जिसमें कुछ खराबी थी। कंपनी से इसे बदलने की शिकायत किया लेकिन कंपनी उनकी एक नहीं सुनी। अंततोगत्वा उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता वासुदेव पाण्डेय ने शिकायत दायर कराया।
अध्यक्ष श्री कुमार सदस्य वीणा कुमारी एवं उमेश सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए एडीडास कंपनी को डिफिशिएंसी इन सर्विस का आरोपी पाया और आवेदक को 20, 450 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। एडीडास कंपनी की ओर से आवेदक को 20, 450 रुपए का चेक आयोग में जमा कराया गया। सदस्यों की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष ने उन्हें भुगतान दिया। इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग कर्मी क्रिस्टीना कुजूर ,सुभाष लकड़ा, दिवाकर कुमार, रोहित कुमार, सुरेंद्र कुमार एवं भोला प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे।
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